हाई कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने वालों का लाइसेंस निरस्त करने के आदेश पारित किए हैं। साथ ही राज्य सरकार को मोटर वाहन अधिनियम की धारा-129 का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। मोटर साइकिल व स्कूटी चालक को बिना आइएसआइ मार्क के हेलमेट के वाहन चलाने की अनुमति ना देने व इसके लिए एसएसपी, सीओ व कोतवाल को मुख्य तौर जवाबदेह बना दिया है। नैनीताल के अविदित नौलियाल की जनहित याचिका पर वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ में सुनवाई हुई। सरकार नाबालिगों को लाइसेंस जारी ना करे और न ही उन्हें वाहन चलाने की अनुमति दी। सरकार को यह भी निर्देश दिए हैं कि किसी भी वाहन में वाहन की लंबाई से अधिक के सरिया, स्टील के खंभे, पाइप इत्यादि ले जाने पर प्रतिबंधित करे। जनहित याचिका में कहा गया था कि मोटरयान अधिनियम की धारा-128 व 129 का कठोरता से अनुपालन नहीं कराए जाने के चलते ही लगातार दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ रहा है। बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 128 के तहत दुपहिया वाहनों पर दो से अधिक सवारी पर पाबंदी तथा धारा 129 में बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर पाबंदी का प्रावधान है।