रामपुर जिले के स्वार तहसील क्षेत्र के अहमदनगर गांव की निवासी महिला शबाना ने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि दस लाखों की कीमत वाली 17 एकड़ कृषि भूमि को धोखाधड़ी से हड़प लिया गया और जब उसने विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले में एडीजी के निर्देश पर जिला पंचायत सदस्य इम्तियाज उर्फ चिंटू समेत सात लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
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शबाना ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि यह जमीन पहले उसके मामा हाजी अकबर अली और मामी जैनब के नाम थी। 16 जनवरी 2004 को ज़मीन विवाद में उसके भांजों ने मामा-मामी की हत्या कर दी, जिसके बाद ज़मीन उसके नाम दर्ज कर दी गई। शबाना का आरोप है कि 2023 में जिला पंचायत सदस्य इम्तियाज हुसैन उर्फ चिंटू ने उसे धमकाकर, बहला-फुसलाकर यह जमीन अपने साथी फईम अली (ग्राम चमरौआ) इल्यास, मोहम्मद सिराज (ग्राम अहमदनगर) महफूज अली (ग्राम तालबपुर) मोहम्मद यामीन मोहम्मद याकूब (ग्राम महुनागर) के नाम बैनामा करवा ली।
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पीड़िता का कहना है कि जिन चेक और आरटीजीएस का ज़िक्र इन बैनामों में किया गया, वह रकम उसे कभी प्राप्त नहीं हुई। जब उसने कुछ चेक जमा किए, तो बाउंस हो गए इसके बावजूद आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे तहसील से दाखिल-खारिज भी करवा लिया। शबाना ने बताया कि 28 जून 2025 को इल्यास अहमद ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर उसे घर आकर जान से मारने की धमकी दी महिला का कहना है कि शुरुआत में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, लेकिन जब एडीजी कार्यालय को शिकायत पत्र भेजा, तो मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वार पुलिस को केस दर्ज करने के आदेश दिए गए।