प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के निर्देश पर एमडीडीए की टीम ने मसूरी के लाइब्रेरी रोड स्थित होटल अतिथि पर कार्रवाई करते हुए उसके अवैध बेसमेंट और 12 कमरों को सील कर दिया। बताया जा रहा है कि यह होटल देवेन्द्र अग्रवाल का है। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया है।
प्राधिकरण की टीम ने होटल का निरीक्षण और जांच की तो निर्माण कार्य में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। जांच में पाया गया कि होटल का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किया गया था। नियमों की अनदेखी करते हुए यहां अवैध रूप से बेसमेंट और 12 कमरों का निर्माण किया गया था। निर्माण संबंधी नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए प्राधिकरण ने संबंधित भवन के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई।
मामले को गंभीरता से लेते हुए एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने अधिकारियों को तत्काल सीलिंग की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उनके निर्देशों के क्रम में प्राधिकरण की टीम मौके पर पहुंची और होटल के अवैध बेसमेंट सहित 12 कमरों को सील कर दिया। इस कार्रवाई के जरिए प्राधिकरण ने स्पष्ट संकेत दिया है कि स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए गए निर्माणों के खिलाफ नियमों के अनुसार सख्त कदम उठाए जाएंगे।
अवैध निर्माण पर बंशीधर तिवारी का सख्त संदेश
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में बिना स्वीकृति के या स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किसी भी प्रकार का निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में निर्धारित नियमों और मानकों का पालन करना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति नियमों की अनदेखी कर अवैध निर्माण करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने विशेष रूप से मसूरी जैसे संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्र में अनियोजित निर्माण को गंभीर चिंता का विषय बताया। उनके अनुसार, इस तरह के निर्माण से न केवल क्षेत्र की व्यवस्थित विकास योजना प्रभावित होती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और यातायात व्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। पर्वतीय शहरों की भौगोलिक संवेदनशीलता को देखते हुए यहां निर्माण कार्यों में नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है।
आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई
बंशीधर तिवारी ने साफ किया कि मसूरी सहित प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। प्राधिकरण की ओर से निर्माण कार्यों पर निगरानी रखी जाएगी और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। होटल अतिथि के अवैध बेसमेंट और 12 कमरों को सील किए जाने की यह कार्रवाई अवैध निर्माण के मामलों में एमडीडीए की सख्ती को दर्शाती है। प्राधिकरण ने स्पष्ट कर दिया है कि विकास कार्यों में निर्धारित मानकों और स्वीकृत मानचित्र का पालन करना अनिवार्य होगा।













